दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, GRAP-III लागू
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। हवा की गुणवत्ता में गिरावट के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण यानी GRAP Stage III को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।
7 नवंबर 2026 को सामने आई जानकारी के अनुसार, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 380 दर्ज किया गया, जो Very Poor श्रेणी में आता है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए अतिरिक्त प्रतिबंध लागू किए हैं।
दिल्ली का AQI 380 तक पहुंचा
दिल्ली में नवंबर की शुरुआत से ही प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। सर्दियों की शुरुआत, कम हवा की गति और मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण प्रदूषक तत्व वातावरण में जमा हो रहे हैं।
CAQM की समीक्षा के बाद GRAP Stage III लागू करने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य प्रदूषण की स्थिति को और गंभीर होने से रोकना और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है।
GRAP Stage III में क्या-क्या प्रतिबंध लागू होंगे?
GRAP Stage III लागू होने के बाद दिल्ली-NCR में कई गतिविधियों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं।
प्रमुख प्रतिबंधों में शामिल हैं:
- धूल पैदा करने वाले निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक।
- मिट्टी की खुदाई, ट्रेंचिंग और सड़क निर्माण जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध।
- कुछ श्रेणियों के पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध।
- प्रदूषण फैलाने वाली निर्माण गतिविधियों की निगरानी में सख्ती।
- प्रदूषण नियंत्रण के लिए संबंधित विभागों को अतिरिक्त कार्रवाई के निर्देश।
आवश्यक और महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित कुछ गतिविधियों को निर्धारित शर्तों के तहत छूट मिल सकती है।

किन वाहनों पर लग सकती है रोक?
GRAP के तीसरे चरण के तहत दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल श्रेणी के हल्के मोटर वाहनों पर प्रतिबंध लागू किया जा सकता है।
ये प्रतिबंध संबंधित अधिसूचना और निर्धारित क्षेत्रीय नियमों के अनुसार लागू होंगे। इसलिए वाहन चालकों को अपनी गाड़ी की श्रेणी और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों की जानकारी रखनी चाहिए।
निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर भी असर
प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्माण और तोड़फोड़ से उत्पन्न धूल को रोकना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।
GRAP Stage III के तहत धूल पैदा करने वाली कई निर्माण गतिविधियों को रोकने के निर्देश हैं। इसमें अर्थवर्क, ट्रेंचिंग और सड़क निर्माण जैसे काम शामिल हैं।
हालांकि, आवश्यक सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए निर्धारित छूट और शर्तें लागू हो सकती हैं।
आम लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
दिल्ली-NCR में रहने वाले लोगों को प्रदूषण के इस दौर में कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी चाहिए।
- अत्यधिक प्रदूषण के समय अनावश्यक बाहरी गतिविधियों से बचें।
- सड़क किनारे और अधिक धूल वाले क्षेत्रों में लंबे समय तक रहने से बचें।
- बाहर निकलते समय अच्छी गुणवत्ता वाला मास्क इस्तेमाल करें।
- बच्चों और बुजुर्गों को प्रदूषण के अधिक संपर्क से बचाएं।
- सांस लेने में परेशानी होने पर चिकित्सकीय सलाह लें।
- AQI की नियमित जानकारी लेते रहें।
आगे कैसा रहेगा प्रदूषण का स्तर?
दिल्ली-NCR में प्रदूषण की स्थिति मौसम, हवा की गति, तापमान और स्थानीय उत्सर्जन पर निर्भर करेगी। GRAP Stage III लागू होने के बाद संबंधित एजेंसियां प्रदूषण के स्तर की लगातार निगरानी करेंगी।
आने वाले दिनों में AQI की स्थिति और मौसम संबंधी पूर्वानुमान के आधार पर प्रतिबंधों को जारी रखने, हटाने या अगले चरण में ले जाने का निर्णय लिया जा सकता है।
Disclaimer: यह रिपोर्ट 7 नवंबर 2026 तक उपलब्ध CAQM और संबंधित समाचार अपडेट पर आधारित है। वाहन प्रतिबंधों और निर्माण गतिविधियों के नियमों के लिए नवीनतम आधिकारिक GRAP आदेश देखें।

